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सड़क पर गाड़ी दौड़ाते समय बजाया सायरन व हूटर तो कटेगा चालान, सख्त कार्रवाई के आदेश

by admin
Siren and hooter played while driving on road will cut challan, orders for strict action

सड़क पर चलते हुए गाड़ियों के हूटर और सायरन बजाकर लोगों को बेवजह परेशान करने वाले वाहन स्वामियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कोविड-19 प्रबंधन हेतु गठित टीम-09 के साथ हुई बैठक में सीएम ने अधिकारियों को इससे संबंधित निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग नियम विरुद्ध सायरन और हूटर बजाते हैं, उनकी गाड़ियों का चालान किया जाए। ऐसे लोग माहौल खराब करते हैं। इन सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।

नियमों के मुताबिक, हूटर-सायरन का प्रयोग फायर ब्रिगेड वाहन और एंबुलेंस ही कर सकते हैं। हालांकि, इन्हें भी हर समय सायरन और हूटर बजाने का अधिकार नहीं है। एंबुलेंस में गंभीर मरीज होने पर ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कहीं आग लगने की सूचना पर जाते समय ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी में सायरन और हूटर बजाया जा सकता है।

आपने कई बार पुलिस की गाड़ियों को हूटर-सायरन का प्रयोग करते हुए देखा होगा लेकिन पुलिस को भी हर समय इसके इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं है। पुलिस केवल बदमाशों का पीछा करते समय या फिर आकस्मिक परिस्थितियों में ही हूटर सायरन बजा सकती है।

बैठक में सीएम ने अधिकारियों को दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि हाल के दिनों में पुलिस अधिकारियों/कार्मिकों के अवैध गतिविधियों में संलिप्त होने की शिकायतें मिली हैं। यह कतई स्वीकार्य नहीं है। पुलिस विभाग में ऐसे लोगों के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। प्रमाण के साथ ऐसे लोगों को चिन्हित कर सूची बनाएं, सभी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करें। सीएम ने कहा कि अति गंभीर अपराधों में लिप्त पुलिस अधिकारियों/कार्मिकों की बर्खास्तगी की जाए दागी छवि वाले लोगों को फील्ड में महत्वपूर्ण पदों पर तैनाती न दी जाए।

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